Punjab पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया।संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च की घोषणा के जवाब में हरियाणा सरकार द्वारा फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बैरिकेड लगाए गए थे। . अदालत का यह निर्देश पंजाब-हरियाणा सीमा को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका के मद्देनजर आया है। Punjab-Haryana
हरियाणा के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दीपक सभरवाल ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सात दिनों के भीतर बैरिकेड हटाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठता है, तो कानून के अनुसार निवारक उपाय किये जा सकते हैं।