पंजाब, Haryana HC ने चंडीगढ़ प्रशासन को सुरक्षा संहिताओं का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

Update: 2025-01-22 03:30 GMT
Chandigarh चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन को बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। एडवोकेट निखिल थम्मन द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के अनुसार, बेसमेंट में चलने वाले कई कोचिंग सेंटरों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं और वे चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स, 2017 और अग्नि सुरक्षा नियम, 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है।
थम्मन ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि सेक्टर 34 और सेक्टर 17 जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई की।
जवाब में यूटी प्रशासन द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि एस्टेट शाखा ने कई क्षेत्रों, लगभग 28 दुकान-सह-कार्यालयों (एससीओ) में निरीक्षण किया और सात मामलों में उल्लंघन पाया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने अदालत को बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही सेक्टर 34 के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने एसडीएम को तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता निखिल थम्मन अपनी याचिका को पुनर्जीवित कर सकते हैं। थम्मन ने कहा कि शिक्षा देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में हो रही इन अनियमितताओं के कारण छात्रों का जीवन खतरे में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। (एएनआई)
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