पंजाब सरकार ने बिजली बिलों को लेकर अफसरों को जारी किए सख्त आदेश
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकाम) को यह आदेश दिए हैं।
पटियाला: पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकाम) को यह आदेश दिए हैं, कि वह पंजाब के बिजली डिफाल्टरों के विवरण 3 दिनों के अंदर -अंदर सरकार को भेजे।
जारी आदेशों के अनुसार जिन डिफाल्टरों की तरफ से बिजली बिलों का बकाया खड़ा है, उनसे 15 दिनों के अंदर -अंदर सारी रकम वसूलने के यत्न किए जाएं। उक्त शब्द पावरकाम के सी.एम. डी. इंजीनियर बलदेव सिंह सराय ने अपने अधिकारियों को लिखे पत्र के जरिए व्यक्त किए। सरकार की तरफ से मांगी गई सूची में सरकारी और ग़ैर सरकारी सभी डिफाल्टरों की सूचना देने के लिए कहा गया है। 3 से 7 किलोवाट लोड वाले ग़ैर -सरकारी उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली की जाएगी। मान ने सभी डिफाल्टरों से 15 दिन में बकाए बिलों की वसूली करने के आदेश दिए हैं।