Punjab सरकार को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम 15 दिन में अधिसूचित करने का निर्देश
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और उसके चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे नए सिरे से परिसीमन किए बिना 15 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करना शुरू करें। यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि 42 स्थानीय निकायों के चुनाव पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद होने हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, "इस अदालत को राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे संवैधानिक जनादेश का तुरंत पालन करें और नए सिरे से परिसीमन किए बिना इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें।"
पंचायतों और नगर पालिकाओं की अवधि पर संविधान के अनुच्छेद 243ई और अनुच्छेद 243यू का हवाला देते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले नगर पालिकाओं के चुनाव पूरे होने चाहिए। न्यायालय ने कहा, "अनुच्छेद 243यू(3)(बी) चुनाव कराने के लिए अधिकतम समय सीमा प्रदान करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि चुनाव नगरपालिका के विघटन की तिथि से छह महीने के भीतर होने चाहिए।" पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या लंबित वार्ड परिसीमन अभ्यास के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के चुनाव कराने में देरी करना उचित है। इस मामले में राज्य का रुख यह था कि संबंधित विभाग को प्रत्येक नगरपालिका के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन करना आवश्यक था, ताकि डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, रफ मैप तैयार करना और उसके बाद परिसीमन किया जा सके। आगे कहा गया कि 47 में से 44 नगरपालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और तीन के लिए प्रक्रिया लंबित है।