Punjab: चुनाव आयोग ने उपचुनाव पूरा होने तक, गैंगस्टर भाना की पैरोल रद्द की
Chandigarh चंडीगढ़ : जालंधर पश्चिम उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रद्द करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस और भाजपा ने भाना की पैरोल के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और इसे रद्द करने की मांग की थी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को ईसीआई के निर्देशों की जानकारी दी है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर उपचुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक भाना की पैरोल रद्द की जाए। अक्टूबर 2017 में जालंधर एडिशनल सेशन कोर्ट ने 2014 के दोहरे हत्याकांड मामले में भाना को दोषी ठहराया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया था कि आप सरकार ने 2 जुलाई को पटियाला जेल से भाना को पैरोल की अनुमति दी थी। जिसके बाद जालंधर पश्चिम से ताल्लुक रखने वाला ए-ग्रेड गैंगस्टर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रहा था।