Punjab: 18 ट्रैवल एजेंटों पर मामला दर्ज- पुलिस

Update: 2024-10-13 13:31 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के लिए 18 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।यह कार्रवाई अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा थी।अगस्त की शुरुआत में 25 ऐसी अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।अब तक दर्ज की गई अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 हो गई है।विदेश मंत्रालय के तहत प्रवासियों के संरक्षक ने ऐसी बेईमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देने पर रेड-फ्लैग किया था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एनआरआई मामले) प्रवीण के सिन्हा ने कहा कि ये बेईमान ट्रैवल एजेंसियां ​​बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं।  उन्होंने कहा, "हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की, उनकी गोपनीय रूप से पहचान की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।" उन्होंने कहा कि अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना और पटियाला सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उत्प्रवास अधिनियमों के तहत कुल 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "केवल उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस वाली एजेंसियों को ही नियुक्त करें और हमेशा उक्त अधिनियम के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस के बारे में पूछें। सत्यापित करें और फिर भरोसा करें, ट्रैवल एजेंटों को नियुक्त करते समय काम करने का सिद्धांत होना चाहिए।"
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