हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अग्निवीर को प्रशिक्षण के तीन महीने के भीतर ही उसकी पूर्व चिकित्सा स्थिति के कारण सेवा से बाहर करने के निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की पीठ ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के मुआवजे के दावे को भी खारिज कर दिया। गौरव ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित 25 अप्रैल के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके तहत निर्णय के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 16 मई, 2023 को सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था,
क्योंकि उसके बाएं पैर पर निशान होने के कारण उसे सेवा के लिए अयोग्य पाया गया था। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ की राय थी कि निशान “हाइपरट्रॉफिक” प्रकृति का है, जो कठिन प्रशिक्षण और गर्म और आर्द्र जलवायु के दौरान खराब हो सकता है। पीठ ने जोर देकर कहा कि तथ्यों के कालानुक्रमिक क्रम से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा झेली गई विकलांगता का आकलन करने के लिए उचित प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि अग्निवीर के रूप में भर्ती होने से पहले उसके बाएं पैर पर निशान था। नैदानिक मूल्यांकन में पाया गया कि याचिकाकर्ता ने पांच साल पहले दीवार के कोने से टकराने पर बाएं पैर में चोट लगने का खुलासा किया था और परिणामस्वरूप घाव का रूढ़िवादी तरीके से इलाज किया गया था।
भर्ती के समय प्राथमिक चिकित्सा जांच रिपोर्ट अंतिम नहीं थी। सैन्य ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के बाद उसे शुरू में अनंतिम निदान के लिए एक मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे एक कमांड अस्पताल में भेजा गया, जहां विशेषज्ञ द्वारा राय दी गई। हमारा विचार है कि चूंकि याचिकाकर्ता के बाएं पैर पर निशान अग्निवीर के रूप में उसके नामांकन से पहले मौजूद था, इसलिए अमान्यता मेडिकल बोर्ड ने सही पाया कि उसके द्वारा झेली गई विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे बढ़ी थी और तदनुसार, वर्गीकृत विशेषज्ञ (सर्जरी) और पुनर्निर्माण सर्जन द्वारा दी गई नैदानिक मूल्यांकन रिपोर्ट के मद्देनजर उसकी छुट्टी को गलत नहीं माना जा सकता है, "पीठ ने जोर दिया। आदेश जारी करने से पहले पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जो विकलांगता हुई है, वह न तो सैन्य सेवा के कारण है और न ही उससे बढ़ी है, क्योंकि यह निशान याचिकाकर्ता के अग्निवीर के रूप में नामांकन से पहले से मौजूद था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता अग्निपथ योजना के तहत मौद्रिक मुआवजे का हकदार है।