Punjab पंजाब: एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामले Matrimonial Affairs में पति को दोषी करार दिए जाने के बाद भी पत्नी उससे गुजारा भत्ता मांगती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल हाईकोर्ट ने यह बात तब कही जब एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर कर रहा था। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की बेंच ने कहा कि वैवाहिक मामलों में यह देखा गया है कि कई बार पत्नियां अपने पतियों का फायदा उठाती हैं।
उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करती हैं। पति या पत्नी में से किसी एक की ओर से अपील दायर की जाती है और ऐसा तब होता है जब उसकी शिकायत पर पति और उसके परिवार को दोषी करार दिया जाता है।