Punjab,पंजाब: पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (RTA) ने कथित तौर पर पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 का उल्लंघन करते हुए निजी ट्रांसपोर्टरों को अतिरिक्त किलोमीटर की दूरी तय करने की अनुमति दी। राजनीतिक दिग्गजों सहित निजी ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचाते हुए, आरटीए ने विभिन्न मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट को क्लब करने की अनुमति दी, जिन्हें समय सारिणी में समग्र परमिट के रूप में दिखाया गया था। इस कदम से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने आज कहा कि जांच से पता चला है कि परमिट न केवल अवैध रूप से बल्कि अधिकार क्षेत्र के बिना भी क्लब किए गए थे।
भुल्लर ने कहा, "परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं पाई हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के परमिट को क्लब करना, एक इकाई के रूप में प्रच्छन्न कई समग्र परमिट जारी करना और अनिवार्य सरेंडर के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से बनाए रखना शामिल है। मैंने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी समग्र परमिटों की जांच की है।" यह कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी मामलों में वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जहां कई ऑपरेटरों ने समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी थी। हाल ही में, राज्य परिवहन सचिव (STC) ने सभी चार आरटीए को लिखा था कि विभिन्न मार्गों पर पड़ने वाले परमिटों को एक साथ जोड़ दिया गया है। एसटीसी ने बताया कि एक ही मार्ग के लिए समग्र परमिट जारी करने के बजाय, विभिन्न मार्गों के लिए कई परमिटों को एक साथ जोड़ दिया गया है। सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, बस परमिटों को एक साथ जोड़ने की प्रथा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।