Punjab,पंजाब: अबोहर में कार सवार हमलावरों द्वारा एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने के चार साल से अधिक समय बाद, जिला अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह Additional Sessions Judge Ajit Pal Singh की अदालत ने तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मामले के चौथे आरोपी को शस्त्र अधिनियम के तहत पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत गुरविंदर सिंह की हत्या से संबंधित है। जून 2020 में सिट्टो गुन्नो रोड के पास बसंत नगर में कार सवार हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अबोहर शहर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी तथ्यों और गवाहों की जांच के बाद अदालत ने नमनदीप गोदारा, विक्रमजीत और विजय लक्ष्मी को आईपीसी की धारा 302, 120बी और 34 के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।