Amritsar,अमृतसर: पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पुडा) ने आज यहां राम तीरथ रोड पर काले घनुपुर इलाके में स्थित एक अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि राम तीरथ रोड पर अवैध कॉलोनी में एक अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले मालिक को कई नोटिस दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि मालिक ने आवश्यक मानदंडों का पालन करने में विफल रहा और कॉलोनी का निर्माण करते समय नियमों का उल्लंघन किया।
पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (PAPRA) अधिनियम, 1955 के तहत निर्माण कार्य को रोक दिया गया। औलख ने कहा, "अधिनियम के तहत, अनाधिकृत कॉलोनी के मालिक को तीन से सात साल की सजा हो सकती है, जबकि 2-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि पुडा ने पीएपीआरए अधिनियम के तहत विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों को नोटिस जारी किए थे और उन्हें काम रोकने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी चूककर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिला नगर योजनाकार (नियामक) ने लोगों को अवैध कॉलोनियों में संपत्ति न खरीदने की भी सलाह दी।