Punjab पंजाब : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गुरुवार को फिल्म और टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर की उस पिटीशन पर सुनवाई करेगा, जो 2013 में नकोदर पुलिस द्वारा उनके और दूसरों के खिलाफ दर्ज किए गए एक केस के सिलसिले में है। यह जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की हेडिंग वाली बेंच के सामने लिस्टेड है। एकता कपूर, उनकी मां शोभा कपूर, सीरियल पवित्र रिश्ता के प्रोडक्शन में शामिल उनकी टीम के चार मेंबर और ज़ी टीवी के मालिक पर पुलिस ने वाल्मीकि कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए IPC के सेक्शन 295-A के तहत केस किया था।
यह केस तब दर्ज किया गया था जब भारतीय वाल्मीकि सर्व धर्म समाज की प्रेसिडेंट और शंकर की रहने वाली रौनी गिल ने पुलिस में शिकायत की थी कि 5 अगस्त, 2013 को सीरियल के एक एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि के बारे में गलत और आपत्तिजनक बातें कही गई थीं, जिससे कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। एकता और उनकी मां के अलावा, मेघना अमल, समीर कुलकर्णी, भावना ठक्कर और जिस एक्टर ने ये बातें कहीं, उन्हें इस केस में आरोपी बनाया गया था। केस 16 अगस्त 2013 को रजिस्टर हुआ था और पिटीशन 2014 में फाइल की गई थी। कोर्ट ने राज्य को पिटीशनर्स के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाने का निर्देश दिया था।