Patiala,पटियाला: यातायात एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान Special Operations के तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर विशेष नाके लगाए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के चालान काटे गए। जांच के दौरान सभी चालकों को अपने सभी दस्तावेज पूरे रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने बताया कि स्कूल बसों में ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग समेत नियमों का पालन न करने की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, यातायात जांच के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दो या । पुलिस ने बताया कि कम उम्र के चालकों और वाहन मालिकों पर 31 जुलाई 2024 से मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन 2019) की धारा 199-ए और 199-बी के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कम उम्र के बच्चे के माता-पिता के खिलाफ दंड भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि दंड में तीन साल तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी अन्य व्यक्ति से दो या चार पहिया वाहन उधार लेकर चलाता है, तो वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दे