Patiala,पटियाला: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल Additional District Magistrate Isha Singhal ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक धान की कटाई के लिए कंबाइनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आमतौर पर देखा गया है कि कंबाइनें धान की कटाई के लिए चौबीसों घंटे काम करती हैं। रात के समय ये कंबाइनें पूरी तरह से पके नहीं हुए हरे धान को काटती हैं, यानी कच्चे दाने काटती हैं। जब यह हरा धान सूख जाता है, तो काला पड़ जाता है। इसके अलावा, अगर कंबाइनें सुबह-सुबह चलती हैं, तो धान में नमी की मात्रा काफी अधिक होती है। जब यह नमी वाला धान बिक्री के लिए मंडियों में लाया जाता है, तो क्रय एजेंसियां नमी के स्तर को अनुमेय सीमा से अधिक बताकर इसे खरीदने से मना कर देती हैं। नतीजतन, मंडियों में बिना बिके धान का ढेर लग जाता है।
इसके अलावा, रात में कंबाइन चलाने से वायु प्रदूषण होता है। इनमें आमतौर पर रिफ्लेक्टर भी नहीं होते हैं, जिससे अंधेरे में दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, कई पुरानी कंबाइनें अभी भी उपयोग में हैं, जिससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे क्रय एजेंसियां फसल खरीदने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं। धान की बिक्री में देरी से किसानों में निराशा फैलती है, जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के कंबाइन मालिकों को सुपर एसएमएस सिस्टम लगाए बिना कंबाइन न चलाने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग को हार्वेस्टर कंबाइन के संचालन का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। पटियाला के मुख्य कृषि अधिकारी को इन आदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। ये आदेश जिले में 25 नवंबर तक लागू रहेंगे।