पंचायतों के पास बेदखली आदेश लागू करने के लिए 12 साल का समय: HC

Update: 2025-04-03 07:30 GMT
Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम के तहत बेदखली के आदेशों को लागू करने की समय-सीमा 12 वर्ष है, जैसा कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के तहत निर्धारित है, न कि तीन वर्ष, जैसा कि अनुच्छेद 137 के तहत तर्क दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने 1999 में दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया।
इस फैसले का पंजाब और हरियाणा भर की ग्राम पंचायतों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली के आदेशों को लागू करने में अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। उच्च न्यायालय का फैसला स्थानीय निकायों के हाथों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें पुष्टि की गई है कि उनके पास बेदखली के आदेशों को लागू करने के लिए 12 वर्ष हैं, जिससे अतिक्रमणकारियों को प्रक्रियात्मक तकनीकी का फायदा उठाकर अवैध रूप से कब्जा बनाए रखने से रोका जा सके।
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