सिंचाई विभाग द्वारा वनों को पहुंचाए गए नुकसान के खिलाफ PAC ने NGT का दरवाजा खटखटाया
Ludhiana,लुधियाना: सरहिंद नहर परियोजना के चौड़ीकरण और कंक्रीट लाइनिंग के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई, वन्यजीवों की निर्मम हत्या और रेडी मिक्स प्लांट लगाकर अवैध खनन और अतिक्रमण से वनों को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में पब्लिक एक्शन कमेटी (पीएसी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर कर विभाग के प्रधान सचिव और कार्यकारी अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पर्यावरण मुआवजा लगाने की मांग की है। डॉ. अमनदीप सिंह बैंस और गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें इस बारे में पीएसी सदस्य समिता कौर से जानकारी मिली है। उन्होंने बताया, "हमें पता चला है कि सिंचाई विभाग ने सरहिंद नहर की क्षमता 12,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 15,600 क्यूसेक करने के लिए इसे चौड़ा करने की परियोजना शुरू की है और नहर के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा है।"
बैंस ने कहा, "हमारे पहले दौरे पर हमने पाया कि सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी संख्या में पेड़ों को काटकर, मिट्टी की चोरी के लिए जंगल में पेड़ों के आसपास अवैध खनन करके और बैचिंग प्लांट लगाकर तथा निर्माण सामग्री खरीदकर जंगल को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ों की जड़ों के साथ-साथ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को भी नुकसान पहुंच रहा है।" इंजीनियर कपिल अरोड़ा और जसकीरत सिंह ने कहा कि उन्होंने डीएफओ राजेश गुलाटी से संपर्क किया और निरीक्षण के बाद रेंज अधिकारी द्वारा दोराहा थाने के एसएचओ के समक्ष वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
यह सर्वविदित तथ्य है कि चमकौर साहिब से सरहिंद नहर के साथ जंगल का रास्ता पवित्र है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक जंगलों में से एक है, क्योंकि दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह लुधियाना में आलमगीर साहिब तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरे थे, लेकिन इसे भी नष्ट किया जा रहा है। पीएसी सदस्यों ने दोराहा में सरहिंद नहर पर रेलवे क्रॉसिंग तक गरथली पुल से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक के स्थान का फिर से दौरा किया और पाया कि सिंचाई विभाग द्वारा फिर से बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है। इसके अलावा, तीन बैचिंग प्लांट चालू पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र में सीमेंट की धूल फैल रही है, जिसका पेड़ों और वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ रहा है। दो रैट स्नेक (वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति) को भी बेरहमी से मारा गया। उन्होंने कहा, "हमने परियोजना को खत्म करने के साथ-साथ वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रधान सचिव और सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता पर एफआईआर दर्ज करने और भारी जुर्माना लगाने की याचिका के साथ एनजीटी का रुख किया है।"