Punjab,पंजाब: पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने लुधियाना में एक फैक्ट्री मालिक द्वारा दी गई ‘तालिबान शैली’ की सजा का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक कपड़ा फैक्ट्री मालिक ने कथित चोरी के लिए एक महिला और उसकी तीन बेटियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई और उनके गले में “मैं चोर हूँ” लिखी तख्ती लटकाकर घुमाया गया। अध्यक्ष ने कहा, “यह कृत्य बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।”
मामले की गंभीरता को देखते हुए, अध्यक्ष ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 के साथ-साथ बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम, 1986 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और पुलिस आयुक्त को 23 जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त को किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार बच्चों की तस्वीरें प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।