Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिमला के जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप District Magistrate Anupam Kashyap ने आज आदेश पारित किए हैं कि प्रवासी मजदूरों को संबंधित पुलिस स्टेशनों में अनिवार्य रूप से पहचान और सत्यापन करवाना होगा। आदेशों के अनुसार, शिमला जिले में आने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित पुलिस स्टेशन प्रभारी को सूचित किए बिना किसी भी प्रकार के स्वरोजगार, अनौपचारिक व्यापार, सेवाओं या रोजगार की तलाश में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कश्यप ने कहा कि उल्लंघन करने वालों और उनके नियोक्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासी श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कश्यप ने आज यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मद्देनजर एक आपातकालीन उपाय के रूप में ये आदेश पारित किए। इसके तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार और व्यापारी शिमला जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को तब तक छोटे/अनौपचारिक काम या सेवा या अनुबंध श्रम में नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास जाकर अपना विवरण पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा नहीं कराते।