Moga मोगा: उपायुक्त-सह-ज़िला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने मोगा ज़िले में बिना उचित आवरण के मिट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटों और अन्य निर्माण सामग्री के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपायुक्त ने निषेधाज्ञा जारी की है। ऐसी खबरें आई थीं कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और टिपर जैसे खुले वाहन अक्सर सड़कों पर महीन सामग्री गिरा देते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इससे यात्रियों को गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि धूल और मलबा दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, जिससे कभी-कभी जान भी जा सकती है।
यह आदेश 8 नवंबर, 2025 तक पूरे मोगा ज़िले में लागू रहेगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।