सेवानिवृत्त कर्मचारी से पुराने नुकसान की वसूली नहीं की जा सकती- High Court
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप चार वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं से संबंधित हैं तो सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ सेवा के दौरान हुए नुकसान के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।यह फैसला सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उन्हें “राज्य के खजाने को हुए वित्तीय नुकसान” की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.2 (बी) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने 8.97 लाख रुपये से अधिक की वसूली के आदेश को भी खारिज कर दिया।
पीठ के समक्ष उपस्थित हुए वकील मनु के. भंडारी ने तर्क दिया कि अधिकारी को 1996 और 2004-2005 में अपने कार्यकाल के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। विस्तृत दलीलें सुनने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को देखने के बाद, न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि नियमों के तहत वसूली केवल उन घटनाओं के लिए शुरू की जा सकती है जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के चार साल के भीतर हुई हों। चूंकि घटना से संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोप चार साल से अधिक पुराने थे, इसलिए राज्य की वसूली कार्रवाई को अवैध माना गया।
अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि नियम 2.2 (बी) स्पष्ट रूप से उन घटनाओं के लिए वसूली कार्यवाही को प्रतिबंधित करता है जो चार साल से अधिक पुरानी हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने तक इंतजार नहीं कर सकता और फिर अनुमत अवधि से बहुत पहले की घटनाओं के लिए वसूली शुरू करने के लिए पुराने रिकॉर्ड खंगाल सकता है। वैधानिक नियम ने वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए एक सीमा अवधि लगाई और इसकी अनदेखी करने से सेवानिवृत्त लोगों के साथ घोर अन्याय होगा।