पंजाब सरकार ने 11 जून से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धान की रोपाई की इजाजत दे दी है.
इस आशय की अधिसूचना आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि धान की सीधी बुआई (डीएसआर) पद्धति अपनाने वाले किसान 15 मई से बुआई शुरू कर सकते हैं। विभाग ने इस उद्देश्य के लिए किसानों को आठ निर्बाध बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है।
मुक्तसर, बठिंडा, फाजिल्का, फरीदकोट, मानसा और फिरोजपुर के किसानों को 11 जून से धान की रोपाई करने की अनुमति दी गई है।