7 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव का ऐलान

15 लाख से अधिक वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत कर दर।

Update: 2023-02-01 08:24 GMT
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2023 पेश करते हुए कहा कि सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वालों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे करदाताओं को बड़ा फायदा होगा. आपको बता दें कि अभी तक 5 लाख से 7.5 लाख सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स की दर लागू थी.
वित्त वर्ष 2014 से व्यक्तिगत आयकर दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए करदाताओं को राहत देने के लिए कर दर में कमी की मांग की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 7 लाख तक सालाना आय वाले करदाताओं को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपये तक की आय वालों को ही टैक्स छूट का लाभ मिल रहा था.
बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स स्लैब
3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता है।
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत।
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% कर की दर लागू है।
15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स की दर लागू है.
पुरानी लागू कर दर और कर सीमा
मौजूदा टैक्स सिस्टम के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है.
जबकि 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 5% टैक्स की दर लागू है.
5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत कर दर।
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 30% कर की दर।
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स।
15 लाख से अधिक वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत कर दर।

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