चंडीगढ़। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) ने पंजाब राज्य भर में मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर "15100" लॉन्च किया है। यह सुविधा आम जनता के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। इस आशय की जानकारी आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मिली.सहयोगात्मक और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से कानूनी विवादों के समाधान को और अधिक सुव्यवस्थित करते हुए, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अदालत के दौरान निपटान के लिए पंजाब भर में लगभग 2,87,898 मामले उठाए।मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाकर लंबित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुल 371 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। यह पूरी कवायद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के मार्गदर्शन में की गई।कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सदस्य सचिव स्मृति धीर ने लुधियाना अदालत परिसरों का दौरा किया और लोक अदालत बेंचों का निरीक्षण किया।लोक अदालतों के लाभों के बारे में जनता को अवगत कराते हुए, सदस्य सचिव ने कहा कि इस तंत्र ने वादकारियों के समय और धन को बचाने में मदद की है। उन्होंने कहा, 'दिन के अंत में, मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को जीत-जीत की स्थिति का अनुभव हुआ।'