Muktsar के व्यक्ति को अफीम की भूसी की तस्करी के लिए 12 साल का कठोर कारावास

Update: 2024-10-10 08:28 GMT
Punjab,पंजाब: हनुमानगढ़ के संगरिया स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने डोडा-पोस्त की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 12 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी पर करीब पांच साल पहले कार में 120 किलो डोडा-पोस्त की तस्करी का मुकदमा चल रहा था। तत्कालीन थाना प्रभारी विष्णु दत्त बिश्नोई ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने 17 मई 2019 को एक कार को रोका था। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट पर रखे आठ बैग मिले और 120 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ।
कार चला रहे मुक्तसर जिले के लोहारा निवासी 42 वर्षीय सरमी सिंह के पास डोडा-पोस्त का परमिट नहीं था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 15 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि कार की नंबर प्लेट भी फर्जी थी। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद न्यायाधीश ने सरमी सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फर्जी नंबर प्लेट के लिए आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 और 468 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं और उसे पांच साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, दोषी को आईपीसी की धारा 471 के तहत दो साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा।
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