पंजाब में संपत्ति कर बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान की घोषणा से बड़ी राहत
पंजाब सरकार ने उन संपत्ति मालिकों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है, जिन्होंने इस साल मार्च तक लगाए गए संपत्ति कर या गृह कर का भुगतान नहीं किया है या आंशिक रूप से भुगतान किया है।
एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए, राज्य ने बकाया मूल राशि पर लगाए गए सभी जुर्माने और ब्याज को माफ कर दिया है, जिसका भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है।
संपत्ति कर की गणना वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के कवर क्षेत्र और खुले क्षेत्र के आधार पर की जाती है।
ओटीएस डिफॉल्टरों को एक बड़ी राहत देने जा रहा है, जिन्हें अन्यथा पिछले सभी वित्तीय वर्षों की बकाया मूल राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। राज्य में निगम बकाया राशि के भुगतान के लिए संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी कर रहे हैं।
स्थानीय निकाय विभाग के अवर सचिव मंजीत सिंह ने कहा कि यह योजना 31 दिसंबर तक चार महीने तक जारी रहेगी, जिसमें बकाएदार अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना बकाया मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे।