Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज हरविंदर सिंह की कोर्ट ने मोबाइल स्नैचिंग के एक केस में भंगिया कलां के रहने वाले गुरदेव सिंह को पांच साल की सज़ा सुनाई है। आरोपी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं। स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, आरोपी किसी भी नरमी के हकदार नहीं हैं, कोर्ट ने आरोपी की नरमी की अपील को खारिज करते हुए यह बात कही।
जोधन गांव की मनप्रीत कौर की शिकायत के मुताबिक, वह 29 सितंबर, 2020 को कृष्णा नगर से आरती चौक की तरफ जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल स्नैच कर लिया। दिसंबर 2020 में, पुलिस को जानकारी मिली कि उन्हें CIA स्टाफ ने किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया है। बाद में, महिला ने उनकी पहचान कर ली। ट्रायल के दौरान, दूसरा आरोपी अनुज पेश नहीं हुआ, जिसके कारण कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।