Ludhiana,लुधियाना: मेहरबान पुलिस ने 18 वर्षीय लड़की की शिकायत के आधार पर भाई और बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 342, 506 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान रौढ़ गांव निवासी मंगत सिंह और सरीह गांव निवासी दीपो के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मंगत ने पीड़िता को बुलाया और उसे घरेलू सहायिका के तौर पर रखा।
उसने कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। 21 जून को उसने फिर से पीड़िता को बुलाया और धमकी दी कि अगर वह नहीं आई तो वह वीडियो वायरल कर देगा। जब लड़की उसके पास गई तो संदिग्ध उसे अपनी बहन के घर ले गया और 26 जून तक उसे अवैध हिरासत में रखा और फिर से उसके साथ बलात्कार किया। उसने आरोप लगाया कि दोनों संदिग्ध फरार हैं।