Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशन जज हरविंदर सिंह की कोर्ट ने जोशी नगर, हैबोवाल कलां के रमन नैयर को रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 दिसंबर, 2022 को पीड़िता की शिकायत के बाद डिवीजन नंबर 7 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने 2008 से 2020 तक खुद को कुंवारा बताकर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में उसे उसके परिवार के बारे में पता चला। उसने मदद के लिए पुलिस में कई बार गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि आरोपी के प्रभाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार, उसने कोर्ट में एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई।
अक्टूबर 2022 में, आरोपी ने उससे सामान खरीदना शुरू किया। उस मनहूस दिन, आरोपी ने उसे उससे खरीदे गए सामान के पैसे देने के लिए समराला चौक बुलाया। उसने ज़ोर दिया कि वह उसकी कार में बैठे और कोर्ट में चल रहे मामले को निपटाने के बारे में बात करे। शिकायत के अनुसार, वह कार में बैठी और उसने उसके साथ रेप किया। आरोपी ने खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी थी। लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद, कोर्ट ने उसे दोषी पाया।