Punjab,पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह Additional Sessions Judge Amarjit Singh की अदालत ने लुधियाना निवासी प्रभजोत सिंह उर्फ जोत उर्फ परविंदर सिंह को सात वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लुधियाना को बच्ची के सामाजिक पुनर्वास, बेहतर भविष्य और कल्याण के उद्देश्य से पीड़िता के परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है। अदालत ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
जुर्माने में से एक लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। विशेष लोक अभियोजक रुशिल जिंदल ने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां की शिकायत के अनुसार आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर पास के खाली प्लॉट में ले गया, जहां उसने बच्ची का मुंह बंद कर दिया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बच्ची रोती हुई घर लौटी, जिसके बाद उसकी मां ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सब-इंस्पेक्टर कुलजीत कौर ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, जबकि एसएल सतविंदर सिंह ने जांच का नेतृत्व किया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए, जो पीड़िता के बयान की पुष्टि करते हैं। यह पता चला कि आरोपी बार-बार अपराध करता था।