लोक अदालत ने PUDA भवन की कुर्की का वारंट जारी किया

Update: 2024-11-20 08:28 GMT
Punjab,पंजाब: स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) ने पुडा भवन, मुख्य प्रशासक और संपदा अधिकारी की कारों के अलावा सेक्टर 62 कार्यालय में लगे फर्नीचर और एयर कंडीशनर की कुर्की का वारंट जारी किया है। यह आदेश सेक्टर 69 निवासी तरसेम कंसल को वर्ष 2012 में 82.38 लाख रुपये के फ्लैट की बिक्री में सेवा में कोताही से संबंधित मामले के संबंध में आया है। अदालत ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण
(GMADA)
को 2.31 करोड़ रुपये की मूल राशि और ब्याज का भुगतान करने और वारंट को 30 दिसंबर तक या उससे पहले अदालत को वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने जीएमएडीए के दो बैंक खातों को भी कुर्क करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है, "आपको कुर्क किए गए बैंक खाते से तरसेम कंसल के पक्ष में 2.31 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाने और वारंट के निष्पादन के संबंध में अनुमोदन के साथ इसे 30 दिसंबर तक या उससे पहले अदालत को भेजने का निर्देश दिया जाता है।" मोहाली की नोडल शाखा, एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक, जिन्होंने न्यायालय को सूचना भेजी थी कि कुर्की के लिए उक्त बैंक खाते पर 30 लाख रुपए का ग्रहणाधिकार है, खाते में शेष राशि के बारे में बताए बिना, उन्हें भी न्यायालय ने तलब किया है।
बैंक शाखा प्रबंधक को जारी समन में कहा गया है, "आपको आवेदक के पक्ष में डीडी तैयार करने और 30 दिसंबर को या उससे पहले 30 लाख रुपए (ग्रहणाधिकार) से अधिक राशि के लिए न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, आपको 30 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है।" जीएमएडीए के मुख्य प्रशासक मोनेश कुमार ने कहा, "मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक दस्तावेज नहीं देखा है।" सेक्टर 69 निवासी तरसेम कंसल (59) को 2012 में सेक्टर 88 के पूरब अपार्टमेंट में टावर बी में 82.39 लाख रुपये कीमत का
टाइप-3 अपार्टमेंट आवंटित किया गया था।
नियम व शर्तों के अनुसार, देय भुगतान 2016 तक पूरा कर लिया गया था, लेकिन गमाडा समय पर (22 मई, 2015 तक) परियोजना को पूरा करने में विफल रहा। स्थायी लोक अदालत ने 2021 में कंसल को रिफंड राशि, ब्याज और मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि, गमाडा को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। 31 जुलाई, 2024 को हाईकोर्ट ने गमाडा की याचिका को खारिज कर दिया। 25 अगस्त, 2024 को स्थायी लोक अदालत ने गमाडा के बैंक खातों की कुर्की का वारंट जारी किया।
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