Amritsar में नगर कीर्तन के रास्तों पर शराब, मीट, तंबाकू की दुकानें बंद रहेंगी

Update: 2025-11-21 14:30 GMT
Amritsar.अमृतसर: गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए, पंजाब सरकार ने 21 नवंबर को अमृतसर जिले में तय नगर कीर्तन के रास्तों पर शराब, मीट, मछली, अंडे और तंबाकू की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश चंडीगढ़ के टूरिज्म और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एक कम्युनिकेशन के बाद जारी किए गए, जिसमें कहा गया था कि नगर कीर्तन में शामिल होने वाले सिख भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
आनंदपुर साहिब से शुरू हुए नगर कीर्तन 20 से 22 नवंबर के बीच अलग-अलग जिलों से गुज़रेंगे। ADC रोहित गुप्ता ने BNSS, 2023 के सेक्शन 163 और पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54(1) के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और बताए गए रास्तों पर अंडे, मीट, मछली, पान, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से बने प्रोडक्ट बेचने वाली दुकानों के चलने पर रोक लगा दी गई है।
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