तीन अल्ट्रासाउंड सेंटरों का लाइसेंस निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी

Update: 2024-03-22 13:50 GMT

पंजाब: स्वास्थ्य विभाग ने आज जगराओं, रायकोट और माचीवाड़ा में स्थित तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और जगराओं और माचीवाड़ा में स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

इन दोनों केंद्रों को विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।
सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख ने आज स्कैन केंद्रों की जांच की और संचालन में गड़बड़ी पाई जिसके बाद कार्रवाई की गई।
सिविल सर्जन ने हटूर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण सग्गर और साहनेवाल एसएमओ डॉ. रमेश के नेतृत्व में दो टीमें गठित की थीं। टीमों ने 18 और 19 मार्च को समराला, माचीवाड़ा, जगराओं और रायकोट में लगभग 15 अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की। जांच के दौरान, यह सामने आया कि माचीवाड़ा के एक स्कैनिंग सेंटर में पंजीकृत डॉक्टर पिछले महीने से वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। इसके संबंध में विभाग को आवेदन दिया गया है. सेंटर की चाबी स्टाफ के पास थी।
जगराओं के एक स्कैन सेंटर में पाया गया कि जो डॉक्टर इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए पंजीकृत था, वह अल्ट्रासाउंड परीक्षण भी कर रहा था। ओपीडी रजिस्टर में मरीजों का रिकार्ड दर्ज नहीं था।
रायकोट स्थित स्कैनिंग सेंटर पर पाया गया कि पीसीपीएनडीटी का रिकार्ड नहीं रखा गया है। मरीजों से संबंधित जानकारी वाले फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर या केंद्र की आधिकारिक मुहर नहीं थी।
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, तीन स्कैन केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और संबंधित एसएमओ को इन केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील करने का निर्देश दिया गया।
सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह ने कहा कि जांच करने के पीछे का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अक्षरश: पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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