Punjab: नगर निकाय चुनाव कराने पर कानूनी राय मांगी गई

Update: 2024-11-02 01:59 GMT

स्थानीय निकाय विभाग ने अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला नगर निगमों के अलावा 42 नगर परिषदों या नगर पंचायतों के चुनाव कराने से संबंधित मुद्दों पर महाधिवक्ता (एजी) कार्यालय से कानूनी राय मांगी है। चुनाव कार्यक्रम से संबंधित फाइल भी कथित तौर पर मंजूरी के लिए सीएम को भेजी गई है। अधिकारियों ने बताया कि वार्डों का नया परिसीमन किए बिना 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर एजी कार्यालय से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। अधिकारियों ने कहा, "अदालत ने कुछ मामलों में परिसीमन पर रोक लगा दी है, जबकि अन्य मामलों में यह प्रक्रिया जारी है। 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड गठित किए गए हैं। आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को एक विस्तृत नोट भेजा गया है।" विज्ञापन

फगवाड़ा नगर निगम का कार्यकाल मार्च 2020 में और अन्य नगर निगमों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया। नियमों के अनुसार, नगर निगम के विघटन की तिथि से छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। 

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