Punjab पंजाब: आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि में की गई छापेमारी के दौरान खरड़ में एक भोजनालय के मालिक को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। टीमों ने भारत में निर्मित विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब (आईएमएफएल/आईएफएल) की 67 बोतलें और विभिन्न ब्रांडों की 112 बोतलें, 40 कैन और 35 निप्स बीयर/रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) कॉकटेल बरामद कीं, जिन पर “केवल यूटी चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” लिखा हुआ था।
पुलिस के अनुसार, खरड़ के लांडरां रोड पर मिकी किचन में छापेमारी की गई, जहां मालिक राकेश कुमार उर्फ मिकी को बिना परमिट के, विशेष रूप से आधी रात के बाद, आस-पास के रिहायशी इलाकों में ग्राहकों और पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों में रहने वाले छात्रों को शराब बेचते और आपूर्ति करते हुए पाया गया। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त अशोक चलोत्रा के मार्गदर्शन और आबकारी अधिकारी दीवान चंद और डीएसपी करण सिंह संधू की प्रत्यक्ष निगरानी में छापेमारी की गई। अभियान का नेतृत्व आबकारी निरीक्षक विकास कुमार ने स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ किया।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राकेश कुमार चंडीगढ़ से अपने निजी वाहन का उपयोग करके शराब खरीदता था और आधी रात के बाद उसे अवैध रूप से बेचता था। पुलिस ने कहा कि वह देर रात के समय शराब की अनधिकृत बिक्री में शामिल एक आदतन अपराधी है। खरड़ के अनाज मंडी के पास सेक्टर 10 के गोल्डन सिटी निवासी राकेश और खरड़ के कनेक्ट ऑफिस के पास सेक्टर 125 निवासी कृष्ण के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत छोटे संगठित अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने और अवैध शराब के व्यापार में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।