Judicial पैनल ने संभल का दौरा किया, हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया

Update: 2024-12-02 03:39 GMT

Punjab पंजाब : संभल की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने 24 नवंबर की हिंसा की जांच के तहत रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने 1 दिसंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का दौरा किया। टीम ने शाही मस्जिद क्षेत्र के पास निरीक्षण किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन इसके सदस्य हैं।

एमआईटी के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक एआई समाधान बनाएं अभी शुरू करें टीम ने शाही मस्जिद के आसपास के इलाके में करीब दो घंटे बिताए और स्थानीय निवासियों और अधिकारियों से बातचीत कर घटना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाई। इस अभ्यास के दौरान तीन सदस्यीय आयोग के दो सदस्य मौजूद थे। मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त ए के सिंह ने कहा कि टीम का उद्देश्य उन जगहों की जांच करना था जहां हिंसा भड़की थी और संबंधित प्रश्नों का समाधान करना था। निरीक्षण के दौरान टीम के साथ संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक
(एसपी)
केके बिश्नोई समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
एके सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने दौरे के दौरान आयोग के सवालों के जवाब दिए। आने वाले दिनों में न्यायिक टीम के और विस्तृत जांच के लिए वापस आने की उम्मीद है। संभागीय आयुक्त ने पुष्टि की कि हिंसा के बाद से संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है और आगे की अशांति को रोकने के लिए 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
उन्होंने कहा, "संभल में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अभी वहां कोई समस्या नहीं है, लगातार निगरानी की जा रही है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।" संभल के एएसपी श्रीशचंद ने कहा, "हमने सुरक्षा बढ़ा दी है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हिंसा का कोई संकेत नहीं है और हर महत्वपूर्ण बिंदु पर पुलिस बल तैनात है।"
19 नवंबर से ही संभल में तनाव चरम पर था, जब एक स्थानीय अदालत ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। जामा मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। सर्वेक्षण हिंदू पक्ष की उस याचिका के बाद शुरू किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल मूल रूप से हरिहर मंदिर था।
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