Jalandhar: राजमार्गों पर अवरोधों को लेकर जनहित याचिका खारिज

Update: 2024-12-10 12:53 GMT
Jalandhar,जालंधर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र और अन्य को पंजाब में आंदोलनकारी किसानों द्वारा अवरुद्ध राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को तुरंत खाली करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा, "हम पहले से ही बड़े मुद्दे की जांच कर रहे हैं। आप समाज के विवेक के रक्षक अकेले नहीं हैं। बार-बार याचिकाएं दायर न करें। कुछ लोग प्रचार के लिए और कुछ लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं।
हम एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते।" जस्टिस कांत ने उस याचिका का जिक्र करते हुए कहा, "यह याचिका क्यों दायर की गई? इससे गलत धारणा बनती है। हमने कुछ पहल की हैं और इसके बावजूद आप यहां आए हैं।" इस याचिका में आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले लूथरा ने शीर्ष अदालत से उनकी याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ने का आग्रह किया, लेकिन बेंच ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया।
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