Jalandhar,जालंधर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण National Legal Services Authority के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद ने आज बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बीएसएनएल, बीमा कंपनियों, बैंक ऋण, पानी के बिलों के साथ-साथ चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, बिजली व अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अगर लोक अदालत में केस दायर करने में कोई परेशानी आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय शहीद भगत सिंह नगर में संपर्क किया जा सकता है।