जालंधर कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि पंजाब के जालंधर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।
अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाए जाने के बाद नवदीप सिंह को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3.5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, अदालत ने 17 अगस्त को सजा सुनाई और कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो आरोपी को तीन महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आरोपी की 9 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने की भी अनुमति दी, जो पहले ईडी द्वारा जब्त की गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2017 की पंजाब पुलिस की एफआईआर से उपजा है, जो आरोपियों और अन्य लोगों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच के अनुसार, ईडी ने कहा, नवदीप सिंह, सरबजीत सिंह और पाल सिंह (अब मृतक) एक कनाडाई नागरिक रूपिंदर सिंह उर्फ रॉब सिद्धू के साथ मिलकर हेरोइन की "तस्करी" करते थे।