Jalandhar जालंधर : ग्रामीण पुलिस ने एक 18 वर्षीय युवक और उसके 19 वर्षीय दोस्त के खिलाफ अपनी मंगेतर को नशीला पदार्थ पिलाकर बार-बार बलात्कार करने और उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
यह एफआईआर 21 वर्षीय महिला द्वारा एक निजी डिजिटल चैनल को दिए गए साक्षात्कार के बाद दर्ज की गई है, जिसमें उसने अपनी शिकायत के बावजूद पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को 22 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के साथ गहन जांच करने का निर्देश दिया।
जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (बलात्कार), 351 (आपराधिक धमकी) और 61 (2) (आपराधिक षड्यंत्र) और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपी संपन्न किसान परिवारों से हैं। एसएसपी ने कहा, "अपने बयान में महिला ने बताया कि पिछले साल उसकी 18 वर्षीय युवक से सगाई हुई थी, जिसके बाद वे एक-दूसरे से मिलने लगे। यहाँ तक कि उनके परिवार भी सामाजिक समारोहों में मिलते थे।"