Jalandhar.जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा में सतलुज और बिष्ट दोआब नहर में नहाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से लिया गया है। यह प्रतिबंध डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है, जो अक्सर लोगों के गहरे पानी में चले जाने या तेज बहाव में बह जाने के कारण होती हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले और इन स्थानों पर नहाते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिंह ने जोर देकर कहा कि यह उपाय पूरी तरह से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और लापरवाही के कारण होने वाली जानमाल की हानि से बचने के उद्देश्य से है। उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्रतिबंधित जल निकायों में जाने या प्रवेश करने से बचने की अपील की। यह प्रतिबंध 23 अगस्त तक लागू रहेगा। अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेंगे और अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन ने निवासियों और आगंतुकों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिबंधों का सम्मान करें तथा अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए इन जल निकायों से दूर रहें।