पंजाब में ड्रग्स मामलों के 80% से ज्यादा आरोपी है फरार, सुप्रीम कोर्ट ने की कार्रवाई की मांग
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पंजाब में ड्रग्स केस में गिरफ्तारियों के आंकड़ों को लेकर दाखिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेश हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्रग्स केस में अधिकांश आरोपी फरार हैं और केवल 13 फीसदी गिरफ्तारियां ही हुई हैं। शीर्ष अदालत ने इसे 'बेहद गंभीर' मुद्दा बताया और कमजोर आंकड़ों पर चिंता जाहिर की। साथ ही कोर्ट ने राज्य की नई आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने पंजाब सरकार और पुलिस से नार्कोटिक ड्रग्स एक साइकोट्रोपिक सब्स्टैंसेज (NDPA) एक्ट, 1985 के तहत अपराधियों को पकड़ने की अपील की है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए एड्वोकेट जसप्रीत गोगिया से बेंच ने कहा, 'यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तत्काल कदम उठाने होंगे। 225 से ज्यादा आरोपी लंबे समय से फरार हैं और उन्हें अपराधी घोषित किया जा चुका है। आपको उन्हें गिरफ्तार करना है।'
कोर्ट ने कहा, 'आपनी स्टेटस रिपोर्ट देखें। केवल 13 फीसदी आरोपियों को NDPS मामलों में गिरफ्तार किया गया है। आपकी पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।' गोगिया ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की थी। जिसमें नवंबर 2019 से लेकर अब तक गिरफ्तार और फरार आरोपियों के आंकड़ों का जिक्र था। खास बात है कि 2019 में ही कोर्ट ने NDPS मामलों में गिरफ्तारी से बच रहे आरोपियों की बड़ी संख्या स्वत: संज्ञान लिया था।बेंच ने गोगिया से कहा, 'अब राज्य में आपके पास नई सरकार है। हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि नई व्यवस्था के साथ इसमें तेजी लाई जा सकती है।' 7 मार्च को गोगिया ने राज्य में विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने 25 मार्च को रिपोर्ट दाखिल की। जिसपर कोर्ट ने सोमवाई को सुनवाई की।
कोर्ट ने गोगिया से कोर्ट की बात को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही मामले में एक महीने के बाद एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की है। बेंच ने आदेश जारी किया, 'हमें उम्मीद है कि तब तक स्थानीय पुलिस काफी प्रगति कर लेगी। अगली रिपोर्ट 28 अप्रैल या उससे पहले दाखिल होनी चाहिए।'NDPS मामले में आरोपी गुरदीत सिंह की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका कोर्ट के सामने आने के बाद बेंच ने साल 2019 में स्वत: संज्ञान लिया था। साल 2016 में कोर्ट पहले ही सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका था। उस दौरान कोर्ट ने आश्चर्य जताया था कि कैसे एक आरोपी तीन सालों तक गिरफ्तारी से बचता रहा। जुलाई 2021 में बेंच ने राज् के गृहविभाग के सचिव से ड्रग्स मामलों में गिरफ्तारी से बच रहे आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी।