Punjab पंजाब : सीबीआई की एक अदालत ने आज पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) गौतम चीमा और तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 225 और 186 के तहत एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए आठ महीने की सजा सुनाई। यह सजा 2014 में घोषित अपराधी सुमेध गुलाटी के अपहरण से संबंधित एक मामले में दी गई। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के कर्मचारी अजय चौधरी, अधिवक्ता वरुण उतरेजा और विक्की वर्मा को भी आठ महीने की सजा सुनाई गई।
अदालत ने आज चीमा और अन्य को जमानत भी दे दी। बचाव पक्ष के वकील टर्मिन्दर सिंह ने कहा कि वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मामले में अपहरण, आपराधिक धमकी और चोट पहुंचाने के आरोपों से चीमा और अन्य को बरी कर दिया गया।
सीबीआई की वकील लीजा ग्रोवर ने दलील दी थी कि 2014 के धोखाधड़ी मामले में रियल एस्टेट कारोबारी दंपत्ति देविंदर गिल-क्रिस्पी खेड़ा के साथ सह-आरोपी गुलाटी को चीमा जबरन फेज-1 पुलिस थाने से एक निजी अस्पताल ले गए थे, जहां 26 अगस्त 2014 की रात को खेड़ा को भर्ती कराया गया था। रियल एस्टेट कारोबारी देविंदर सिंह गिल और उनकी पत्नी क्रिस्पी खेड़ा ने आरोप लगाया था कि संयुक्त संपत्ति कारोबार में लाभ के बंटवारे को लेकर विवाद के बाद चीमा ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए।