Amritsar अमृतसर: पंजाब पुलिस Punjab Police द्वारा नाबालिग वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि अकेले अगस्त में 3,100 से अधिक आवेदकों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए विभाग में आवेदन जमा किए थे, जबकि जुलाई में 7,200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो पिछले महीनों की तुलना में काफी अधिक है। आरटीओ के सचिव अर्शदीप सिंह ने पुष्टि की कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदनों में काफी वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फाइलों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस Punjab Police ने हाल ही में नाबालिग वाहन चलाने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के कड़े नियमों को लागू करने की समय सीमा 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी। नियमों के तहत नाबालिग बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति देने वाले अभिभावकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या उन्हें तीन साल की जेल हो सकती है। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त से लागू होने थे, लेकिन अभिभावकों के अनुरोध के बाद इसकी तिथि 20 दिन बढ़ा दी गई। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि पहले उन्हें औसतन हर दिन लर्निंग लाइसेंस के लिए 140 आवेदन प्राप्त होते थे। उन्होंने बताया कि अब यह आंकड़ा बढ़कर 520 आवेदन प्रतिदिन हो गया है।
नाम न बताने की शर्त पर आरटीओ के एक अधिकारी ने बताया, "इस साल जनवरी से जून तक औसतन 4,600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 7,200 से कुछ अधिक हो गई, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा पार होने की संभावना है, क्योंकि इस महीने के पहले छह दिनों में ही लर्निंग लाइसेंस के लिए 3,100 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।" पिछले महीने आरटीओ ने लर्निंग लाइसेंस के लिए करीब 5,600 आवेदनों को मंजूरी दी थी, जबकि अगस्त में 1,600 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस मिला था।