पूर्व CM चन्नी के भांजे हनी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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चंडीगढ़। भूपिंदर हनी की पटीशन को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने पूर्व सी.एम.चरणजीत चन्नी के भांजे भुपिंदर हनी की पटीशन पर फैसला सुनाते हुए उसे रद्द कर दिया है। बता दें कि हनी और कुदरत दीप ने एफ.आई.आर. रद्द करने की मांग की थी जिसे आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जांच सही नहीं पाई गई थी। इसके अलावा तब सरकार और पुलिस की भी मंशा जांच करने की नहीं थी।
हालांकि भूपिंदर हनी को जमानत मिल चुकी है। भ्रष्टाचार मामले में फंसे भूपिंदर हनी ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज रद्द करने की मांग की थी जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले रेड की गई थी। बता दें कि भूपिंदर हनी के खिलाफ 2018 में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी जिसके चलते चुनावों से पहले यह रेड की गई थी और भूपिंदर हनी के पास से बड़ी बरामदगी हुई थी।