वैवाहिक विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति विदेश से नहीं लौटा तो

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Update: 2022-08-19 13:56 GMT
चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद पर अहम फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में आरोपी शर्तों के आधार पर विदेश जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल अदालत के समक्ष पेशी सुनिश्चित करने की सख्त शर्त के अधीन यह अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस सुवीर सहगल ने अबोहर के गौरव रहेजा के दहेज मामले में कहा कि अगर आरोपी विदेश से नहीं लौटा तो उसके पिता की रिहायशी संपत्ति उसकी पत्नी के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। याचिकाकर्ता को पिता की रिहायशी संपत्ति के मूल दस्तावेज के साथ मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
यदि वह वापस नहीं लौटा तो उसे याचिकाकर्ता की पत्नी के पक्ष में संपत्ति जब्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह आरोप तय करने, अनुपस्थिति में गवाहों के बयान दर्ज करने पर आपत्ति नहीं करेगा। याचिकाकर्ता को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर वकील के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर देना होगा और फोन चालू रखना होगा। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उचित सजा योग्य कार्रवाई से छूट दी जाएगी। दरअसल अबोहर के गौरव रहेजा ने सैशन कोर्ट के उसके ऑस्ट्रेलिया जाने से रोकने के सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
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