Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह डैम के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
BBMB ने पंजाब पुलिस की बढ़ी हुई तैनाती और हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति में कथित रुकावट को लेकर याचिका दायर की थी। BBMB के वकील ने दलील दी कि पानी ओवरफ्लो होने की कगार पर है, लेकिन पंजाब पुलिस की मौजूदगी से पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है।
पंजाब की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है और पुलिस की तैनाती पर BBMB को निर्देश देने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया।