Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब राज्य को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में बैकअप बिजली आपूर्ति उपलब्ध है। यह निर्देश अस्पताल के आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर में बिजली की विफलता के कारण कैंसर सर्जरी में बाधा उत्पन्न होने की चिंताओं के बीच आया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, "राज्य के वकील को पंजाब राज्य के संबंधित विभाग या पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में बिजली आपूर्ति के लिए कोई बैकअप उपलब्ध है।"
यह घटना एक वायरल वीडियो में कैद हुई है, जिसमें एक डॉक्टर बिजली ट्रिपिंग और रोगी सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। इस घटना ने पंजाब में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर बहस छेड़ दी है। एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई 6 फरवरी के लिए निर्धारित की है। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता सुनैना ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी अस्पतालों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अदालत से इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया है।