हाईकोर्ट ने अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार को लगाई फटकार, जारी किए ये आदेश

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Update: 2022-08-29 13:41 GMT
चंडीगढ़। हाईकोर्ट ने अवैध माइनिंग मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और अवैध माइनिंग को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने हर तरह की माइनिंग पर रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पठानकोट-गुरदासपुर से लगते बार्डर एरिया में माइनिंग नहीं की जाएगी। इस बार्डर एरिया में माइनिंग को लेकर सख्ती से रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि माइनिंग करने से देश को खतरा हो सकता है। उधर, पंजाब सरकार के वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस अवैध माइनिंग को लेकर बैठकें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अवैध माइनिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर वचनबद्ध है।
जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग को लेकर हाईकोर्ट को जवाब दाखिल करवाया है जिसके चलते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि इस जवाब में कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि माइनिंग को लेकर कुछ किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने अफसरों को भी फटकार लगाई है और कहा कि जिन अफसरों की इस मामले में ड्यूटी लगाई गई है वह माइनिंग मामले में क्या कदम उठा रहे हैं। हाईकोर्ट में इस बीच चक्की दरिया के रेलवे बृज को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। दूसरी तरफ पटीशनकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा है कि पठानकोट में चक्की दरिया के रेलवे पुल पर जो हादसा हुआ है वह अवैध माइनिंग के कारण हुआ है।
हाईकोर्ट ने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। बता दें कि पिछली सुनवाई दौरान बी.एस.एफ. ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था। बी.एस.एफ. ने कहा था कि नियमों से परे सरहदी बार्डर पर अवैध माइनिंग की जा रही है जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार सुरभी सिंह शख्श ने दिन-रात सरहद पर चल रही नाजायज माइनिंग को लेकर पटीशन दाखिल की थी। पटीशनकर्ता ने बताया कि यह अवैध माइनिंग दहशतगर्दों के लिए एंट्री मार्ग है। उन्होंने कहा कि माइनिंग दौरान 20-20 फुट गहरे गड्डे हो जाते हैं तो इस दौरान कोई भी दहशतगर्द इन गड्ढों में कुछ भी छिपा सकता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह माइनिंग देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के ऊपर कुछ भी नहीं।
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