High court ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Update: 2024-11-21 15:41 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है, जो यहां के लोगों की विदेश में बसने की उच्च आकांक्षाओं से प्रेरित है। अपने भाई की यूनाइटेड किंगडम यात्रा की सुविधा के बहाने शिकायतकर्ता से 9.1 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने कहा कि राज्य में इस तरह के अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा, "पंजाब में इस तरह के अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।
चूंकि राज्य में विदेश जाने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए लोगों की मेहनत की कमाई ठगने की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की घटनाएं आम होती जा रही हैं।" लुधियाना जिले के मॉडल टाउन थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए 6 सितंबर को दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद यह मामला मुख्य न्यायाधीश नागू की पीठ के समक्ष रखा गया था।
दस्तावेजों को देखने और प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश नागू ने पाया कि वादा किए गए समझौते के पूरा न होने के बाद शिकायतकर्ता को तीन चेक जारी किए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए। मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि याचिकाकर्ता पर भी संबंधित अपराध के लिए इसी तरह की एफआईआर दर्ज है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसमें शामिल धनराशि और याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, यह अदालत अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना चाहिए, जहां उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक लगता है।" राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता गगनेश्वर सिंह वालिया ने किया।
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