हाईकोर्ट ने पंजाब के 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करने का दिए आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करने का आदेश दिया है

Update: 2022-08-23 17:48 GMT
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करने का आदेश दिया है। समीक्षा होने तक जिनकी सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई थी, उन्हें एक सुरक्षा अधिकारी मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद खतरे को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार सुरक्षाकर्मियों की संख्या पर निर्णय लेगी।
पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता ओपी सोनी, पूर्व विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, गुरचरण सिंह बोपाराय, सुखविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, देशराज दुग्गा व अन्य कई नेताओं ने सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि 6 जून को घल्लूघारा दिवस के चलते सुरक्षा वापस ली गई थी और 7 जून से पुरानी सुरक्षा बहाल कर दी गई।
सूची के सार्वजनिक होने के मामले में जांच जारी है। सूची लीक होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसकी जांच बेहद जरूरी है। जिनकी पूरी सुरक्षा वापस ली जा चुकी है उन्हें अगले आदेश तक एक सुरक्षा कर्मी देने का आदेश जारी रखा जा सकता है। सरकार इनकी सुरक्षा की समीक्षा को भी तैयार है।
पंजाब सरकार ने 28 मई को 424 वीआईपी की लिस्ट जारी कर उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। इसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेेवाला की ताबड़तोड़ गाेलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।

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